मध्य प्रदेश के खरगोन में शादी का झांसा देकर 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे एक युवक ने पुलिस एफआईआर के डर से थाने पर युवती से शादी रचाई. कुछ ही दिन बाद युवती को घर से भगा दिया गया. पीड़ित युवती ने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है.
जिला मुख्यालय स्थित एसपी कार्यालय पहुंची 26 साल की एक युवती ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी नीरज चौरसिया को अपनी आपबीती बताई. युवती ने बताया कि वह खरगोन जिले के बड़वाह तहसील की रहने वाली है. 28 साल के विकास पाटीदार ने शादी का झांसा देते हुए 2015 से उसे लिव इन रिलेशनशिप में रखा. जब पता चला कि उसकी सगाई हो गई है और 6 दिसंबर को उसकी शादी होने वाली है तो 28 नवंबर को अजाक थाना, खरगोन में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई.
जिला मुख्यालय स्थित एसपी कार्यालय पहुंची 26 साल की एक युवती ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी नीरज चौरसिया को अपनी आपबीती बताई. युवती ने बताया कि वह खरगोन जिले के बड़वाह तहसील की रहने वाली है. 28 साल के विकास पाटीदार ने शादी का झांसा देते हुए 2015 से उसे लिव इन रिलेशनशिप में रखा. जब पता चला कि उसकी सगाई हो गई है और 6 दिसंबर को उसकी शादी होने वाली है तो 28 नवंबर को अजाक थाना, खरगोन में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई.
युवती ने बताया कि पुलिस ने उसे पकड़कर 29 नवंबर को पुलिस ने थाने बुलाकर पुलिस स्टाफ के सामने कानूनी रूप से मेरी शादी कराई. उसके बाद मैंने शिकायत वापस ले ली. शादी के बाद विकास मुझे धामनोद ले आया. उसके दोस्त के घर 10 दिन रखा और मेरा यौन शोषण किया, फिर मारपीट की. उसने कहा कि तुम गैर समाज की हो, इसलिए तुम्हें नहीं रख सकते.
पीड़ित युवती ने आगे बताया कि मैंने 13 दिसंबर को फिर विकास के खिलाफ मंडलेश्वर थाने पर शिकायत की तो रखने के लिए राजी हुआ लेकिन यहां से मंडलेश्वर में किराए के मकान में रखने के नाम पर होटल में रखा. यहां मुझ पर तलाक देने का दबाव बनाया. विकास ने मेरे साथ मारपीट की 16 दिसंबर को बस स्टैंड पर विकास ने मुझे अकेले छोड़ा और भगा दिया.
मामले को लेकर एडिशनल एसपी नीरज चौरसिया ने डीएसपी अजाक को जांच कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. एएसपी नीरज चौरसिया का कहना है बेड़िया थाना क्षेत्र की लड़की ने शिकायत की है. शिकायत के दौरान नोटरी पर शादी भी की है लेकिन अब लड़का उसे रख नहीं रहा. इस बात की शिकायत को लेकर युवती आई थी. अजाक्स थाने के डीएसपी को जांच सौंपी है. जांच में जो भी साक्ष्य, तथ्य आएंगे, उस आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी. युवक और युवती 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे हैं.